
Ladli Behna Yojana 23th installment : 24वीं किस्त आने से पहले यहां जानें… आखिर किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे योजना के पैसे।
लाडली बहन योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी
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Ladli Behna Yojana 24th Installment : मध्यप्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ‘लाड़ली बहना योजना’ अक्सर चर्चा में रहती है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मई में भी लाड़ली बहनों के खाते में 24वीं किस्त आने वाली है। लेकिन ‘लाड़ली बहना योजना’ ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि 10 हजार 963 महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। 24वीं किस्त आने से पहले जान लीजिए कि मई में किन लाड़ली बहनों के खाते में नहीं आएंगे योजना के पैसे…।
इस वजह से कई लाड़ली बहना हुई बाहर
राज्य शासन की सबसे महत्वपूर्ण लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana 24th Installment) में लगातार दूसरे साल 2025 में 60 वर्ष की आयु पार होने पर 10 हजार 963 महिलाएं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं। इन्हें 1250 रुपए मासिक राशि के लाभ से अलग कर दिया गया। केवल 3,92,912 महिलाएं ही इस योजना में शेष बताई गई हैं।
बाहर हुई महिलाएं
अपात्र महिलाओं की संख्या: 690
लाभ परित्याग करने वाली महिलाएं: 890
मृत महिलाओं की संख्या: 646
समग्र से डिलीट महिलाएं: 426
आधार से समग्र डि-लिंक महिलाएं: 505
60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं: 10963
कुल पात्र महिलाएं: 392912
योजना की महत्वपूर्ण बातें
- लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) 5 मार्च 2023 से शुरू हुई।
- पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अप्रेल 2023 थी। फिर योजना में संशोधन किया।
- 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक फिर पंजीयन किया।
- अभी पंजीयन के निर्देश नहीं। जनप्रतिनिधि अनुरोध कर रहे।
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इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
- अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं।
- जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
- 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
- किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
- स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
- जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो